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संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 13 May 2020 12:30 AM (IST)
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संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक की जमानत याचिका खारिज

इडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को संजीवनी बिल्डकॉन के तत्कालीन निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. इडी ने 3.11 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 13 मार्च को श्याम किशोर गुप्ता को गिरफ्तार किया था. उसी समय से वह जेल में हैं.

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रांची : इडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को संजीवनी बिल्डकॉन के तत्कालीन निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. इडी ने 3.11 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 13 मार्च को श्याम किशोर गुप्ता को गिरफ्तार किया था. उसी समय से वह जेल में हैं.

सुनवाई के दौरान इडी के विशेष वरीय लोक अभियोजक एसआर दास ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गयी है, जिसमें मनी लाउंड्रिंग का आरोप पाया गया है. आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कई लोगों से जमीन एवं फ्लैट के नाम पर मोटी रकम लिया था और दूसरी कंपनी खोलकर मनी लाउंड्रिंग किया.

आरोपी की ओर से आठ मई को जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. श्याम किशोर गुप्ता के अलावा संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जयंत दयाल नंदी, उसकी दोनों पत्नियां अनामिका नंदी व अनिता नंदी, स्मार्ट पीपुल्स डेलवपर्स के निदेशक राम प्रताप वर्मा, निदेशक प्रकाश प्रसाद लाला, स्मार्ट पीपुल्स डेवलपर्स एवं संजीवनी बिल्डकॉन के खिलाफ इडी ने ईसीआईआर 2/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

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