झारखंड : 5 दिनों की ईडी रिमांड पर साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा, कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Jul 2023 5:28 PM
ईडी को साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा को पांच दिनों की रिमांड मिली है. गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश करते हुए सात दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने पांच दिनों की अनुमति दी है. शुक्रवार से ईडी कृष्णा से पूछताछ करेगा.
Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) ने अवैध खनन और मनी लॉउंड्रिंग मामले के आरोपी साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार साहा को गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया. इस दौरान कोर्ट ने सात दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने पांच दिनों की रिमांड की अनुमति दी है. इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तार कृष्णा साहा को जेल भेज दिया. ईडी शुक्रवार से कृष्णा से पूछताछ करेगी. बता दें कि बुधवार पांच जुलाई, 2023 को ईडी ने दिन भर पूछताछ के बाद रात में कृष्णा को गिरफ्तार किया था.
गुरुवार को ईडी ने प्रभात कुमार शर्मा की विशेष कोर्ट में पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा को पेश करते हुए सात दिनों की रिमांड मांगी थी. जिस पर कोर्ट ने पांच दिनों की अनुमति दी. इस संबंध में अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि कृष्णा साहा पर अवैध खान समेत 19 करोड़ रुपये अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप है. साथ ही पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश का सहयोग करने का भी आरोप है. वकील ने बताया कि कोर्ट ने कृष्णा को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया. ईडी शुक्रवार से कृष्णा से पूछताछ करेगा.
ईडी ने पांच जुलाई को कृष्णा साहा को किया था गिरफ्तार
बता दें कि 30 जून, 2023 को साहिबगंंज के चपांडे पहाड़ पर अवैध खनन के दौरान दो मजदूरों की मौत मामले की ईडी ने प्रारंभिक जांच की थी. इसके बाद ईडी ने कृष्णा को समन भेजकर पांच जुलाई को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था. पांच जुलाई को कृष्णा ने 11 बजे की जगह 09:30 बजे ही ईडी कार्यालय पहुंच गया था. दिनभर की पूछताछ के बाद बुधवार पांच जुलाई, 2023 की रात ईडी ने कृष्णा साहा को गिरफ्तार किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










