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रांची : इडी के अफसरों से पूछताछ पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

Updated at : 22 Mar 2024 4:33 AM (IST)
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ED Raid In Jharkhand

ED Raid In Jharkhand

झारखंड हाईकोर्ट ने इडी को बड़ी राहत देते हुए इडी के अफसरों से पूछताछ पर रोक लगा दी है.

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने पुलिस द्वारा इडी के अफसरों से की जानेवाली पूछताछ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इडी द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका के मद्देनजर पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा-41ए के तहत जारी नोटिस पर रोक लगा दी है. साथ ही इडी के अधिकारियों के खिलाफ पहले से पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश दिया है.इडी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका में कहा गया था कि न्यायालय द्वारा एससी-एसटी थाने में दर्ज प्राथमिकी (6/24) में अभियुक्त बनाये गये इडी के अफसरों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद पुलिस द्वारा इडी के अफसरों के पूछताछ के लिए सीआरपीसी की धारा-41ए के तहत नोटिस जारी किया गया है. धारा-41ए के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस देने का प्रावधान है. पुलिस ने इडी के अफसरों को जारी किये गये नोटिस में बड़गाईं स्थित जमीन के ब्योरे का उल्लेख किया है. निदेशालय द्वारा बड़गाईं स्थित जमीन के मामले में जांच कर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा चुका है.

राजमहल पहाड़ मामले में इडी व प्रदूषण बोर्ड ने दायर किया हलफनामा

राजमहल पहाड़ में अवैध रूप से संचालित स्टोन माइंस व क्रशर को संपूर्ण रूप से बंद कराने को लेकर दायर याचिका पर एनजीटी इस्टर्न जोन कोलकाता में सुनवाई हुई. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर द्वारा दायर की गयी है. गुरुवार को इडी और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया. अगली सुनवाई 13 मई को होगी.

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