रांची में पूजा पंडालों को लेकर प्रशासन सख्त, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई; बिजली कनेक्शन पर भी नजर
रांची में पूजा पंडालों को लेकर बैठक करती रांची प्रशासन की टीम| प्रभात खबर
रांची में आगामी पर्वों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूजा पंडालों के निर्माण और सुरक्षा को लेकर कड़े नियम जारी किए हैं. बिजली कनेक्शन, अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन रास्तों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
रांची: आगामी पर्व-त्यौहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराने के लिए गुरुवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें गणेश चतुर्थी, करम पर्व, दुर्गापूजा, दीपावली, छठ व काली पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, विसर्जन और आमलोगोंं की सुविधा को लेकर विस्तृत समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने कहा कि पंडाल निर्माण के दौरान बिजली के खंभे, ट्रांसफॉर्मर और अन्य विद्युत संरचनाओं से पर्याप्त दूरी हो. पंडाल में सुरक्षित वायरिंग, अग्निशमन उपकरण, पर्याप्त प्रवेश-निकास और आपातकालीन रास्ते की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होना चाहिए. उपायुक्त ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
वहीं, अग्निशमन विभाग को प्रमुख पूजा स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों की जांच करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा प्रमुख पूजा स्थलों और पंडालों का अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जायेगा. अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, विद्युत वायरिंग और आपातकालीन निकासी व्यवस्था की जांच करने का निर्देश दिया. बैठक में सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, एसडीओ कुमार रजत, प्रशिक्षु आईएएस आस्था शरण, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) धनंजय आदि उपस्थित थे.
पंडाल निर्माण में सुरक्षा मानकों की होगी जांच
पूजा समितियों को पंडाल निर्माण में निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया. पंडाल इस तरह बनाये जायें कि श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा नहीं हो और आपात स्थिति में लोगों के सुरक्षित निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध रहे. प्रवेश-निकास मार्ग और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया.
बिजली के खंभे और ट्रांसफॉर्मर से दूर रहेंगे पंडाल
बिजली के खंभे, ट्रांसफॉर्मर अथवा अन्य विद्युत संरचनाओं से सटाकर पंडाल या तोरण द्वार का निर्माण नहीं किया जाये. बिजली विभाग को पूजा समितियों के साथ समन्वय कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. पूजा समितियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत बिजली कनेक्शन और स्वीकृत लोड लेने को कहा गया. सजावट और रोशनी के लिए नंगे तारों का इस्तेमाल नहीं करने तथा खुले व असुरक्षित तारों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया.बिजली विभाग के पदाधिकारियों को पूजा स्थलों का नियमित निरीक्षण करने को उपायुक्त ने कहा.
पूजा समितियों और स्वयंसेवकों को दी जायेगी सुरक्षा की जानकारी
पूजा समितियों के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों को प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तथा आपात स्थिति में भीड़ नियंत्रित करने की जानकारी देने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी अप्रिय स्थिति में तत्काल बचाव कार्य शुरू किया जा सके. समितियों को संबंधित थाना और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर पूर्व निर्धारित विसर्जन रूट का ही इस्तेमाल करने को कहा गया. सर्जन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की एमवीआई से जांच की जायेगी.
करम पर्व में तालाबों की सुरक्षा पर जोर
करम पर्व के दौरान तालाबों और अन्य पूजा स्थलों पर संभावित भीड़ को देखते हुए नगर निगम को पूर्व निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया. तालाबों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के साथ जरूरत के अनुसार क्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया. करमा पर्व समितियों के साथ बैठक कर उनकी आवश्यकताओं और जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया.
दीपावली में यातायात व्यवस्था और छठ पर्व पर तैयारी
दीपावली में शहर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. पटाखों से संबंधित निर्धारित गाइडलाइन का पालन कराने तथा प्रतिबंधित अथवा असुरक्षित पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया. नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया. छठ पर्व से पहले सभी तालाबों और छठ घाटों की समय पर साफ-सफाई कराने का निर्देश नगर निगम को दिया गया. दीपावली के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को नियमित जांच और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
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