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रांची के इन इलाकों में आज से निषेधाज्ञा लागू, नियमों का उल्लंघन किया तो पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई

रांची प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास, राजभवन समेत कई इलाकों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इस दौरान इन इलाकों में किसी तरह की रैली या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा.

रांची : राजधानी के कई इलाकों में बुधवार से निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. इसमें राजभवन, सीएम आवास समेत अन्य कई इलाका शामिल है. इन जगहों के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का सभा करने की अनुमति नहीं है. रांची एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. यह आदेश अगले 60 दिनों तक के लिए प्रभावी होगा.

किन किन इलाकों में निषेधज्ञा है लागू

रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, पुराना मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, हाईकोर्ट की बाउंड्री के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इसके अलावा नये विधानसभा के 500 मीटर के दायरे के अंदर भी ये व्यवस्था बहाल है. अगले 60 दिनों तक इन इलाकों में किसी तरह की रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक है. इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

किन वजहों लागू की गयी निषेधज्ञा

रांची जिला में आए दिन विभिन्न संगठनों द्वारा राजभवन, सीएम आवास और सचिवालय घेराव की घोषणा की जा रही है. लोग जाकिर हुसैन पार्क के पास बने धरना स्थल के बजाय सीएम आवास या राजभवन घेराव का प्रयास कर रहे हैं. यही कारण है कि जिला प्रशासन ने इन प्रमुख स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इस दौरान इन इलाकों में एक जगह 4 लोगों से अधिक एकत्र नहीं हो सकते. न ही कोई व्यक्ति शस्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर चल सकता है. इसका उल्लंघन होने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है.

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