संपादकों के खिलाफ खेलगांव थाना में दर्ज केस CID को ट्रांसफर करने की अनुशंसा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 Jan 2024 3:02 AM
अफसरों ने पत्र में कहा है कि कांड का अनुसंधान सीआइडी को ट्रांसफर करने के लिए पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया जाये. पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस कांड से संबंधित एक प्राथमिकी रांची के सदर थाना में विजय पाठक ने 29 दिसंबर को दर्ज करायी थी.
रांची : ‘प्रभात खबर’ के प्रधान संपादक और वरीय स्थानीय संपादक के खिलाफ खेलगांव थाना में तीन जनवरी को दर्ज केस सीआइडी को ट्रांसफर करने की अनुशंसा की गयी है. यह अनुशंसा खेलगांव थाना प्रभारी और सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार ने रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से की है. अफसरों ने पत्र में कहा है कि कांड का अनुसंधान सीआइडी को ट्रांसफर करने के लिए पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया जाये.
पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस कांड से संबंधित एक प्राथमिकी रांची के सदर थाना में विजय पाठक ने 29 दिसंबर को दर्ज करायी थी. इस कांड को डीजीपी के आदेश पर आइजी अभियान ने सीआइडी को ट्रांसफर करने का आदेश 30 दिसंबर को दिया था. इस आधार पर सीआइडी ने 31 दिसंबर को सदर थाना में दर्ज केस को टेकओवर कर उसी दिन केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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झारखंड पुलिस द्वारा ‘प्रभात खबर’ के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और वरीय स्थानीय संपादक विजयकांत पाठक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (इजीआइ) नयी दिल्ली से कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. घटनाक्रम पर गहरी चिंता और नाराजगी जाहिर करते हुए इजीआइ के अध्यक्ष अनंत नाथ, सचिव रुबेन बनर्जी, कोषाध्यक्ष केवीइ प्रसाद ने संयुक्त बयान जारी किया था. इसमें उन्होंने मानहानि कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की है. साथ ही कहा था कि ‘प्रभात खबर’ के संपादकों पर दर्ज मुकदमा पत्रकारों को डराने और परेशान करनेवाली है.
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