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आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं को दिये जायेंगे पोस्टल बैलेट

Updated at : 23 Apr 2024 12:21 AM (IST)
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आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं को दिये जायेंगे पोस्टल बैलेट

लोकसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा देने को लेकर सोमवार को बैठक की गयी.

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रांची. लोकसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा देने को लेकर सोमवार को बैठक की गयी. वरीय पदाधिकारी डाक मतपत्र संजय कुमार भगत ने डाक मतपत्र से संबंधित सभी बारीकियों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) और डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जायेगा. जो मतदाता ड्यूटी की वजह से वोट करने से वंचित रहेंगे, उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12 डी जारी किया जायेगा. इसके आधार पर ईडीसी और बैलेट पेपर के जरिये वोटिंग की सुविधा दी जायेगी. इसके अलावा वैसे मीडियाकर्मियों, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के मतदान कवरेज के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है, वह पोस्टल बैलट से मतदान कर सकते है. यह सुविधा मतदान तिथि के छह दिन पूर्व शुरू होगी, जो मतदान तिथि के तीन दिन पूर्व तक उपलब्ध रहेगी. पोस्टल बैलेट केंद्र पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक वोट किया जा सकता है. इसके लिए बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, मीडिया, डाक और कारा सहित 16 श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया गया है. यह बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीसी राहुल सिन्हा के निर्देश पर किया गया. इसमें नोडल पदाधिकारी संजय कुमार और डीपीआरओ उर्वशी पांडेय सहित कई लोग उपस्थित थे.

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