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पुलिस ने दी थी यातना, पांच लाख मुआवजा देने का आदेश

Updated at : 26 Jun 2024 1:52 AM (IST)
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झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने लातेहार के गारू थाना में ग्रामीण अनिल कुमार सिंह को यातना देने के मामले की सीआइडी जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की.

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वरीय संवाददाता, (रांची). झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने लातेहार के गारू थाना में ग्रामीण अनिल कुमार सिंह को यातना देने के मामले की सीआइडी जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी और सरकार का पक्ष सुनने के बाद मामले को गंभीरता से लिया. अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित प्रार्थी को तत्काल पांच लाख रुपये मुआवजा का भुगतान दो सप्ताह के अंदर करने का आदेश दिया. साथ ही मुआवजा की राशि आरोपी पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मियों से वसूलने का निर्देश दिया. यह राशि भुगतान की तिथि से दो महीने के भीतर वसूल की जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी की. कहा : पुलिस अधिकारियों ने मनमाने तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया और इस देश के एक गरीब नागरिक को प्रताड़ित किया, जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था. अदालत ने आदेश की एक प्रति महालेखाकार झारखंड के कार्यालय के साथ-साथ राज्य के डीजीपी को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेजने का भी निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार व अधिवक्ता ट्विंकल रानी ने पैरवी की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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