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राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन मामले में अगली सुनवाई छह को

Updated at : 11 Jun 2024 6:41 PM (IST)
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राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन मामले में अगली सुनवाई छह को

भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए जारी समन मामले में सुनवाई हुई.

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रांची. भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए जारी समन मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई मंगलवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में हुई. अदालत में पूर्व में उपस्थिति के लिए समन जारी किया गया था, उपस्थिति नहीं होने के कारण सुनवाई की अगली तिथि छह जुलाई निर्धारित की गयी है. इससे पूर्व कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. राहुल गांधी की ओर से पूर्व में एमपी- एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जिसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद एमपी- एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया है. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने पैरवी की और उन्होंने इस संबंध में पूरी जानकारी दी. गौरतलब है कि वर्ष 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था. भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 में यह शिकायतवाद किया था. याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. नवीन झा के मुताबिक इस दौरान राहुल ने कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता. इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है. पार्टी की छवि खराब हुई है. इस वजह से शिकायतवाद दायर की थी.

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