हाइस्कूलों में फर्जी डिग्री पर नियुक्त हुए संगीत शिक्षक हटाये जायेंगे

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 04 Jun 2020 4:01 AM

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राज्य के हाइस्कूलों में संगीत शिक्षक नियुक्ति में प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ की डिग्री मान्य नहीं है. जबकि, इन दोनों संस्थानों की डिग्री के आधार पर राज्य के कई जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है

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सुनील कुमार झा, रांची : राज्य के हाइस्कूलों में संगीत शिक्षक नियुक्ति में प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ की डिग्री मान्य नहीं है. जबकि, इन दोनों संस्थानों की डिग्री के आधार पर राज्य के कई जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है. अब इन शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है. सभी उपायुक्त व क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है. राज्य में हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2016 में विज्ञापन जारी किया गया था.

नियुक्ति परीक्षा के बाद झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी थी. संताल परगना प्रमंडल के चार जिला में शिक्षकों की नियुक्ति भी हो गयी. कुछ जिलों से सफल अभ्यर्थियों के काउंसेलिंग के दौरान इन दोनों संस्थानों से जारी प्रमाण पत्र के बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा गया. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में जानकारी प्राप्त की. इसके बाद दोनों संस्थानों की डिग्री को शिक्षक नियुक्ति के लिए अमान्य करार दिया गया. निदेशालय ने सभी उपायुक्त को इन दोनों संस्थानों से फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है. इसके अलावा नियुक्त करने वाले दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर जानकारी देने को कहा है.

यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं हैं संस्थान : माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गयी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अंग नहीं है. प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद व प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ का नाम यूजीसी की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त संस्थान में नहीं है. ऐसे में स्पष्टत: यह मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है.

डिग्रीधारी संगीत शिक्षक बनने के योग्य नहीं

निदेशालय द्वारा पत्र में कहा गया है कि मामले में विचार के उपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार उक्त दोनों संस्थानों से प्राप्त डिग्रीधारी अभ्यर्थी संगीत शिक्षक की नियुक्ति की अहर्ता नहीं रखते हैं.

राज्य के चार जिलों में हो गयी है नियुक्ति

राज्य के हाइस्कूल में 165 पदों पर संगीत शिक्षक की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गयी थी. इनमें से चार जिला में शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गयी है. जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनमें से कुछ इन संस्थानों से संगीत की डिग्री ली है. इसके अलावा राज्य में इससे पूर्व नियुक्त हुए संगीत शिक्षक भी इन संस्थान की डिग्री के आधार पर नियुक्त हुए हैं.

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