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JSSC के BSO नियुक्ति परीक्षा में केवल इन अभ्यर्थियों को मिलेगी उम्र सीमा में छूट, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बीएसओ के पद पर वैसे अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी जिन्होंने साल 2019 में आवेदन दिया था. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुना दिया है. विज्ञापन के तहत अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण की तिथि एक अगस्त 2010 के तहत जिन्होंने आवेदन दिया था

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने स्नातकस्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में बीएसओ के पद पर वैसे अभ्यर्थियों को नये विज्ञापन के तहत आवेदन देने की छूट दी है, जिन्होंने वर्ष 2019 में निकले विज्ञापन में आवेदन दिया था. इस विज्ञापन के तहत अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण की तिथि एक अगस्त 2010 के तहत जिन्होंने आवेदन दिया था, वह वर्तमान में निकले विज्ञापन में आवेदन दे सकते हैं.

जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया. अदालत ने मामले में सरकार को 14 मार्च तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही यह बताने के लिए कहा है कि उम्र सीमा के निर्धारण की तिथि में क्यों बदलाव किया गया है और इसका आधार किया है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विजयकांत दुबे ने बताया कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा के लिए सितंबर 2019 में पहला विज्ञापन जारी किया था.

उस समय अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए एक अगस्त 2010 की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन आयोग ने नवंबर 2021 में नियुक्ति के लिए निकाले गये पूर्व के विज्ञापन को रद्द कर दिया. इसके बाद पुन: आयोग ने दिसंबर 2021 में नया विज्ञापन जारी किया. इसमें उम्र सीमा के निर्धारण के वर्ष में बदलाव कर दिया गया और अधिकतम उम्र की गणना के लिए एक अगस्त 2021 की तिथि निर्धारित की गयी. इससे कई सारे वैसे अभ्यर्थी आवेदन देने से वंचित हो जा रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार आवेदन दिया था और उनके आवेदन स्वीकृत हुए थे.

Posted By : Sameer Oraon

Prabhat Khabar News Desk
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