Jharkhand SIR: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार कराने की तारीख बढ़ी, अब 30 सितंबर तक मिलेगा मौका
झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार.
झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार कराने वालों के लिए अच्छी खबर है. भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है. राज्य के पात्र नागरिक अब फॉर्म-6, 7 और 8 इस नई समय सीमा तक जमा कर सकते हैं.
रांची से अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट
Jharkhand SIR: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और विवरण में सुधार कराने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है. अब राज्य के पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 जमा कर सकेंगे. झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा करें.
क्यों बढ़ाई गई अंतिम तारीख
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 4 सितंबर तय थी. बाद में मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए इसे 15 सितंबर तक बढ़ाया गया. इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, अन्य स्टेकहोल्डरों और आम नागरिकों की ओर से लगातार अनुरोध मिलते रहे. साथ ही बड़ी संख्या में फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 जमा हो रहे थे. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने अंतिम बार समयसीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी.
युवाओं से विशेष अपील
के. रवि कुमार ने कहा कि ऐसे सभी भारतीय नागरिक, जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाकर फॉर्म-6 अवश्य भरें. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार तभी प्रभावी होता है, जब किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो.
ECINET और BLO के जरिए करें आवेदन
निर्वाचन विभाग ने बताया कि पात्र नागरिक दो माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं. पहला, निर्वाचन आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. दूसरा, संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर फॉर्म भरकर आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा किया जा सकता है. विभाग ने लोगों से अपने परिवार, पड़ोस और गांव के पात्र मतदाताओं की भी मदद करने की अपील की है.
फॉर्म-6 से जुड़ी जरूरी जानकारी
फॉर्म-6 उन लोगों के लिए है, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है और वे पहली बार मतदाता बनना चाहते हैं या किसी कारणवश सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया है. ऐसे सभी पात्र नागरिक अब 30 सितंबर तक फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं. निर्वाचन विभाग का कहना है कि समय पर आवेदन करने से भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा.
फॉर्म-7 से कब दर्ज होगी आपत्ति
फॉर्म-7 का उपयोग किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या निर्धारित आधार पर नाम हटाने के अनुरोध के लिए किया जाता है. हालांकि निर्वाचन विभाग ने साफ किया है कि केवल फॉर्म-7 जमा कर देने से किसी व्यक्ति का नाम अपने आप मतदाता सूची से नहीं हटता. संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) पहले जांच करेगा, जरूरत पड़ने पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा.
फॉर्म-8 से कराएं नाम, पता और विवरण में सुधार
फॉर्म-8 उन मतदाताओं के लिए है, जो अपने नाम, पते या अन्य प्रविष्टियों में सुधार कराना चाहते हैं. इसी फॉर्म के जरिए एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित कराने की सुविधा भी मिलेगी. यदि कोई मतदाता फिलहाल झारखंड में रह रहा है, लेकिन उसका नाम किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, तो वह भी फॉर्म-8 और आवश्यक घोषणा पत्र के जरिए झारखंड में अपना नाम स्थानांतरित करा सकता है.
भविष्य के लिए भी अहम है मौजूदा SIR
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार की जा रही मतदाता सूची भविष्य में भी संदर्भ के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान SIR में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के आधार पर संबंधित मतदाताओं और उनके बच्चों को दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में सुविधा मिल रही है. इसी तरह वर्तमान पुनरीक्षण में नाम शामिल होने से भविष्य में भी आवश्यक प्रक्रियाओं में आसानी होगी.
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सभी स्टेकहोल्डरों से सहयोग की अपील
के. रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंट (BLA), BLO, निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों से भी सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने क्षेत्र के पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने में मदद करें और जरूरत पड़ने पर फॉर्म भरने में सहयोग दें. निर्वाचन विभाग का उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची का हिस्सा न बने.
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