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झारखंड की वोटर लिस्ट में सुधार के लिए एक भी अपील नहीं है पेंडिंग, वोटरों की संख्या हुई 2.62 करोड़

Updated at : 22 Apr 2025 3:01 PM (IST)
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k ravi kumar ceo jharkhand

झारखंड के सीईओ के रवि कुमार और नो पेंडिंग की जारी लिस्ट

Jharkhand Voter List Correction Appeal: झारखंड में वोटर लिस्ट में सुधार के लिए एक भी अपील पेंडिंग नहीं है. राज्य के सभी 24 जिलों में मतदाता सूची में संशोधन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर कोई अपील लंबित नहीं है. झारखंड में लगभग 2 करोड़ 62 लाख वोटर हैं. मतदाता सूची से वोटर समेत अन्य पूरी तरह संतुष्ट हैं.

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Jharkhand Voter List Correction Appeal: रांची-झारखंड के सभी 24 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में संशोधन के लिए कोई अपील लंबित हो. जिला निर्वाचन पदाधिकारी या डीईओ स्तर की बात हो या सीईओ (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी) कार्यालय की बात हो. किसी के समक्ष मतदाता सूची में संशोधन के लिए कोई अपील पेंडिंग नहीं है. कहने का आशय ये कि झारखंड की मतदाता सूची से मतदाता समेत अन्य सौ फीसदी संतुष्ट हैं. किसी को कोई आपत्ति नहीं है.

वोटर बनने के लिए चाहिए उम्र 18 वर्ष से अधिक


भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी (‍BLO) नियुक्त किया जाता है और हर बूथ पर हर राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट (BLA) नामित करने का अधिकार होता है. देश का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वह वोटर (निर्वाचक) बन सकता है.

नए मतदाता के रूप में अपना नाम ऐसे जुड़वा सकते हैं


नए मतदाता के रूप में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म 7 एवं मतदाता सूची में प्रविष्टि में सुधार या बदलाव करने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है. बीएलओ द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद उस सूची पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) द्वार संशोधन करने के लिए अंतिम निर्णय लिया जाता है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है द्वितीय अपील

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 24(क) के तहत अगर किसी व्यक्ति को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय पर आपत्ति है तो वह जिला निर्वाचन पदाधिकारी/डीईओ के समक्ष प्रथम अपील कर सकता है. इसके साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी/डीईओ के निर्णय के खिलाफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील दायर की जा सकती है.

झारखंड में 2.62 करोड़ हैं वोटर


झारखंड में लगभग 2 करोड़ 62 लाख वोटर हैं. राज्य में 29 हजार से भी अधिक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमों में घर-घर जाकर मतदाता सूची में पंजीकृत निर्वाचकों (वोटरों) को सत्यापित एवं नये निर्वाचकों का पंजीकरण का कार्य किया जाता है. इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स ने भी बूथ स्तर पर इन सूचियों को सत्यापित किया.

मतदाता सूची में संशोधन के लिए एक भी अपील लंबित नहीं


वर्तमान में झारखंड में एक भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी/डीईओ या सीईओ कार्यालय के समक्ष मतदाता सूची में संशोधन के लिए कोई भी अपील लंबित नहीं है. झारखंड की मतदाता सूची से मतदाताओं समेत अन्य शत प्रतिशत संतुष्ट हैं.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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