jharkhand travel guidelines unlock 6 : ट्रैफिक एसपी ने दो से अधिक सवारी नहीं बैठाने का दिया आदेश
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 09 Nov 2020 8:28 AM
राज्य परिवहन विभाग ने सार्वजनिक वाहनों में पूर्व की तरह सवारी बैठाने का आदेश दिया
रांची : राज्य परिवहन विभाग ने सार्वजनिक वाहनों में पूर्व की तरह सवारी बैठाने का आदेश दिया है. आठ नवंबर से यह नियम लागू हो गया. लेकिन ट्रैफिक एसपी ने पूर्व की तरह ऑटो में सवारी बैठाने का आदेश नहीं दिया, जिसके कारण अधिक सवारी लेकर चलने पर चालकों को चौक-चौराहों पर रोका गया.
दूसरी ओर पकड़े जाने के डर से कई ऑटो चालक दो ही सवारी लेकर चले और दोगुना भाड़ा लिया. इस संबंध में झारखंड ऑटो चालक महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी ने कहा कि परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन ट्रैफिक एसपी के कहने पर ऑटो चालकों को रोक कर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गयी है. सोमवार को महासंघ ट्रैफिक एसपी से मिलकर इस संबंध में बात करेगा.
जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक चडरी व जेल मोड़ से रिम्स और बरियातू तक एक पैसेंजर से तीस रुपये, जबकि इ-रिक्शा वाले चडरी से करमटोली व मोरहाबादी तक का 20 रुपये भाड़ा ले रहे हैं.
इधर, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि सरकार ने जो एसओपी तैयार किया है, उसे ही माना जायेगा. कहां मिस कम्यूनिकेशन हो रहा है, उसे मैं देख लेता हूं. यदि ट्रैफिक एसपी के आदेश से ऐसा हो रहा तो ऑटो चालकों को उनसे बात कर लेनी चाहिए.
ट्रैफिक नियम के तहत ऑटो रिक्शा में पैसेंजर बैठाने के प्रावधान के पालन का निर्देश दिया गया है़ ओवरलोडेड व नियम विरुद्ध चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई करने को कहा गया है़ इसके अलावा कोई आदेश नहीं दिया गया है़
अजीत पीटर डुंंगडुंग, ट्रैफिक एसपी, रांची
सभी सार्वजनिक वाहनों को परमिट के आधार पर सवारी बैठाने का आदेश दिया गया है. उसमें ऑटो भी आता है, इसलिए ऑटो पर भी यह आदेश लागू होगा. ऑटो को रोका नहीं जा सकता.
-के रवि कुमार, परिवहन सचिव
posted by : sameer oraon
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










