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कैश कांड में पकड़े गये झारखंड के विधायकों के पैसे लौटाने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, कहा- एक हफ्ते में पूरी करें प्रक्रिया

Updated at : 06 Jul 2024 9:33 AM (IST)
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कैश कांड में पकड़े गये झारखंड के विधायकों के पैसे लौटाने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, कहा- एक हफ्ते में पूरी करें प्रक्रिया

न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर विधायक इरफान अंसारी से जब्त किये नकद 55 लाख रुपये व मोबाइल फोन को वापस लौटाने का निर्देश दिया है.

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कोलकाता : हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने विशेष नाका चेकिंग के दौरान झारखंड के विधायक इरफान अंसारी के पास से करीब 55 लाख रुपये नकद बरामद किये थे. घटना के समय झारखंड के दो और विधायक राजेश कच्छप, नमन विक्सल सहित कुल पांच लोग मौजूद थे. पुलिस ने इस मामले में वहां से बरामद नकद राशि के साथ-साथ विधायक इरफान अंसारी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था.

कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिया एक हफ्ते का समय

वहीं, कोलकाता हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत देते वक्त उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था. विधायक इरफान अंसारी ने नकद, मोबाइल फोन व पासपोर्ट वापस पाने के लिए कोलकाता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने राज्य प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर विधायक इरफान अंसारी से जब्त किये नकद 55 लाख रुपये व मोबाइल फोन को वापस लौटाने का निर्देश दिया है.

शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि विधायक का मोबाइल फोन पांचला थाने में जब्त कर रखा गया है. और नकद राशि को राज्य सरकार की ट्रेजरी में रखा गया है. इसलिए नकद रुपये की वापसी के लिए अलग से संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन करना होगा. हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया.

विधायकों के पासपोर्ट भी लौटाने का निर्देश

वहीं, न्यायाधीश ने विधायकों को पासपोर्ट वापस लौटाने का भी निर्देश दिया है और इसके लिए विधायक इरफान अंसारी को निचली अदालत में आवेदन करने का परामर्श दिया है. गौरतलब है कि इससे पहले साॅल्टलेक स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने राज्य सरकार को विधायक के पास से जब्त किये गये नकद, मोबाइल फोन व पासपोर्ट को वापस लौटाने का निर्देश दिया था. लेकिन राज्य प्रशासन ने इसे नहीं लाैटाया था, इसलिए विधायक ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए एकल पीठ की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने एक सप्ताह के अंदर विधायक के पास से जब्त किये नकद व मोबाइल फोन को लौटाने का आदेश दिया.

क्या है मामला

30 जुलाई, 2022 को झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायकों को हावड़ा जिला पुलिस ने पांचला थाना अंतर्गत रानीहाटी मोड़ के पास रोका था और उनके वाहन की तलाशी के दौरान करीब 55 लाख रुपये नकद मिले थे. जिला पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास पहले से गुप्त सूचना मिली थी कि पांचला से गुजरनेवाली झारखंड नंबर की गाड़ी से बड़ी मात्रा में नकदी ले जायी जा रही है. पुलिस ने रानीहाटी मोड़ पर विशेष नाका चेकिंग के दौरान वाहन को पकड़ा है, जिसमें चालक सहित पांच लोग सवार थे. इसमें जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप व कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल शामिल थे. हालांकि कांग्रेस विधायकों ने इसे साजिश करार दिया था और कहा था कि झारखंड में आदिवासी दिवस के समारोह के लिए वे लोग साड़ी, फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए जर्सी खरीदने के लिए कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों को साजिश के तहत फंसाया गया. तीनों विधायकों को करीब तीन सप्ताह के बाद कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत मिली थी.

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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