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रांची में जमीन घोटाला : छवि रंजन की याचिका पर हुई सुनवाई, इडी ने जवाब देने के लिए लिया समय

Updated at : 26 Apr 2024 8:17 PM (IST)
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रांची में जमीन घोटाला : छवि रंजन की याचिका पर हुई सुनवाई, इडी ने जवाब देने के लिए लिया समय

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने सेना के कब्जेवाली जमीन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

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रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने सेना के कब्जेवाली जमीन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. मामले की अगली सुनवाई तीन मई को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की गड़बडी में इडी द्वारा की गयी जांच के क्रम में आये दस्तावेजों की मांग की गयी है, जिसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है. दस्तावेजों को इडी ने कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं लाया है. इस पर अदालत ने इडी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी छवि रंजन ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर इडी से अनुसंधान के दाैरान आये दस्तावेजों की मांग की है. सेना के कब्जेवाली जमीन मामले में इडी ने पूर्व उपायुक्त छवि रंजन व अन्य के खिलाफ इसीआइआर-1/2023 दर्ज किया है. मामले में छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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