दहेज लेना व देना, दोनों कानूनन अपराध : बेबी सिन्हा

Author Jitendra
Updated:
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डालसा की ओर से डोर-टू-डोर विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया.

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अनगड़ा.

प्रखंड के चतरा गांव में गुरुवार को डालसा की ओर से डोर-टू-डोर विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया. अभियान झालसा के निर्देशानुसार और डालसा सचिव राकेश रौशन की देखरेख में चला. इस दौरान पीएलवी बेबी सिन्हा ने ग्रामीणों को जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट और प्रोजेक्ट तृप्ति की जानकारी दी. उन्होंने नशा उन्मूलन और बाल विवाह रोकथाम पर जोर दिया. कहा कि नशा स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए हानिकारक है. वहीं मीना श्रीवास्तव ने दहेज प्रथा कानून-1961 पर चर्चा की. कहा कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है. पीएलवी सुनीता कुमारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित डालसा के माध्यम से मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं और महिलाओं को नि:शुल्क वकील की सुविधा भी मिलती है. मालती कुमारी ने एमएसीटी एक्ट की जानकारी दी. पीएलवी टीम ने बताया कि 14 मार्च को रांची व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. इसमें आपराधिक, दीवानी, पारिवारिक, चेक बाउंस, बिजली, वन और ट्रैफिक चालान समेत कई मामलों का आपसी सुलह से निस्तारण कराया जायेगा.

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