2017 में बर्खास्त पांकी के सीओ डॉ अनवर हुसैन को राहत, सरकार ने बर्खास्तगी आदेश किया रद्द

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न्यायालय का तराजू

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रांची. राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पांकी अंचल अधिकारी डॉ अनवर हुसैन की वर्ष 2017 की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है. यह फैसला न्यायालय के आदेश के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किया है.

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रांची. राज्य सरकार ने पलामू के पांकी अंचल अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ अनवर हुसैन की वर्ष 2017 में हुई बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है. न्यायालय के आदेश के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर बर्खास्तगी आदेश को विलोपित कर दिया.

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2012 में तत्कालीन उपायुक्त ने भेजा था आरोप पत्र

डॉ अनवर हुसैन के खिलाफ वर्ष 2012 में तत्कालीन उपायुक्त ने आरोप पत्र गठित कर सरकार को भेजा था. उन पर पदस्थापन स्थल पर नहीं रहने, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने, सरकारी ईंधन के दुरुपयोग, सुखाड़ राहत योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता, मुफ्त खाद्यान्न वितरण में लापरवाही और तालाब निर्माण में अग्रिम राशि की वसूली नहीं करने समेत कई आरोप लगाये गये थे.

विभागीय कार्यवाही के बाद हुई थी बर्खास्तगी

आरोपों को लेकर विभागीय कार्यवाही की गयी थी. इसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गयी. बर्खास्तगी के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने भी मंजूरी दी थी. इसके बाद वर्ष 2017 में डॉ अनवर हुसैन की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया था.

अब न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने वर्ष 2017 के बर्खास्तगी आदेश को विलोपित कर दिया है.

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