चारा घोटाला: लालू प्रसाद परिवार के साथ नहीं मना सकेंगे होली, हाईकोर्ट में जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई

Jharkhand News: जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सिविल कोर्ट से एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मांगा और सीबीआई को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में इलाजरत हैं.
Jharkhand News: चारा घोटाला (Fodder Scam Case) में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी. इस कारण लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ होली नहीं मना सकेंगे. इस बार उनकी होली जेल में ही बीतेगी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सिविल कोर्ट से एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मांगा और सीबीआई को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में इलाजरत हैं.
चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर अब 1 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान दाखिल याचिका की त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया था. इसके बाद सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि निर्धारित की थी.
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चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका दायर की गयी है. इसके माध्यम से सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की ओर से डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले में दी गयी सजा को चुनौती दी गयी है और जमानत का आग्रह किया गया है.
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आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनायी है और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के सभी पांचों मामलों में सजायाफ्ता हैं. इन्हें चार मामलों में पहले से जमानत मिल चुकी है. फिलहाल लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में इलाजरत हैं.
रिपोर्ट: राणा प्रताप
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