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जालसाजी करने के मुख्य आरोपी को पांच साल की सजा

Updated at : 29 May 2024 8:47 PM (IST)
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जालसाजी करने के मुख्य आरोपी को पांच साल की सजा

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बैंक से फर्जी दस्तावेज के सहारे 50 लाख की जालसाजी करने के आरोपी सतीश कुमार साहू को पांच साल की सजा सुनायी.

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रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बैंक से फर्जी दस्तावेज के सहारे 50 लाख की जालसाजी करने के आरोपी सतीश कुमार साहू को पांच साल की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 15 लाख जुर्माना भी लगाया है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने सतीश कुमार साहू को बुधवार को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. बैंक से जालसाजी का यह मामला वर्ष 2008 का है. आरोपी सतीश कुमार साहू ने हल्दी की फैक्ट्री लगाने के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा से एक करोड़ का ऋण पास कराया था. ऋण की आधी रकम 50 लाख रुपये की निकासी भी उसने कर ली थी. बाद में बैंक को इस बात की जानकारी हुई कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से कर्ज लिया है. उसके बाद बाद सीबीआइ ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. इस दौरान मुख्य आरोपी सतीश कुमार साहू फरार हो गया था. इसी मामले में सतीश के भाई और बैंक के दो कर्मी सहित चार आरोपियों को अदालत में सजा सुना चुकी है.

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