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असुरक्षित कुकर, हेलमेट बनाने व बेचने वालों की अब खैर नहीं, होगी कड़ी कार्रवाई, अमेजन से भी मांगा गया जवाब

अपर सचिव सह सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि असुरक्षित प्रेशर कुकर और हेलमेट बनाने व बेचने वालों पर कार्रवाई करें. इस संबंध में उन्होंने अमेजन को भी पत्र लिखा है.

रांची : केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की अपर सचिव सह सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिख कर असुरक्षित प्रेशर कुकर और हेलमेट आदि का उत्पादन और बिक्री करनेवालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. सीसीपीए की ओर से अमेजन को भी पत्र लिखकर उसके द्वारा असुरक्षित प्रेशर कुकर बेचने के मामले में जवाब मांगा गया है.

निधि खरे के निर्देश पर सीसीपीए कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिट के कंट्री हेड (इंडिया) अमित अग्रवाल को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि सीसीपीए को इसकी सूचना है कि अमेजन द्वारा ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री की जा रही है, जो केंद्र द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों (बीआइएस) को पूरा नहीं करते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्थापित सीसीपीए को इस बात का अधिकार है कि वह उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए असुरक्षित प्रेशर कुकर आदि की बिक्री को प्रतिबंधित करे.

साथ ही यह सुनिश्चित करे कि कोई व्यक्ति इस तरह का अनुचित व्यापार न करे. सीसीपीए ने अमेजन को भेजे गये पत्र के साथ उसकी वेबसाइट पर बिक्री के लिए लगी कुछ तस्वीरों को भी भेजा है. सीसीपीए ने इस मामले में अमेजन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

डीसी को कार्रवाई का निर्देश :

निधि खरे की ओर से उपायुक्तों को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर प्रेशर कुकर व हेलमेट आदि बनाने और उसका व्यापार करनेवालों की जांच करें. देश में लागू बीआइएस एक्ट के तहत असुरक्षित सामग्रियों का उत्पादन और खरीद-बिक्री प्रतिबंधित है, इसलिए इस तरह के अनुचित व्यापार की जांच कर कार्रवाई करें. साथ ही कार्रवाई का ब्योरा तीन महीने में केंद्रीय उपभोक्ता एवं सार्वजनिक मामले और सीसीपीए को भेजें.

Posted By : Sameer Oraon

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