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एफएसएसएआइ के प्रावधानों के तहत ही मांस विक्रेताओं को मिलेगा लाइसेंस
रांची: राज्य के सभी जिलों में मांस विक्रेताओं की दुकानों का लाइसेंस अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी आॅफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के प्रावधानों के अनुरूप ही दिया जायेगा. इस बाबत नगर विकास सचिव ने स्थानीय निकायों के सभी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यापलक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी को पत्र भेजा है. सचिव ने अपने पत्र […]
रांची: राज्य के सभी जिलों में मांस विक्रेताओं की दुकानों का लाइसेंस अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी आॅफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के प्रावधानों के अनुरूप ही दिया जायेगा. इस बाबत नगर विकास सचिव ने स्थानीय निकायों के सभी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यापलक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी को पत्र भेजा है.
सचिव ने अपने पत्र में लिखा
है कि विधि विभाग से परामर्श के अनुसार झारखंड नगरपालिक अधिनियम-2011 की धारा 310)1) के तहत अगर कोई लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, तो उसके एक्सपाइरी डेट तक झारखंड नगरपालिक अधिनियम का प्रावधान उस पर लागू रहेगा. इसकी अवधि समाप्त होने के बाद यदि लाइसेंस जारी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में स्लाटर हाउस एवं मांस विक्रेताओं की दुकानों को एफएसएसएआइ के प्रावधानों के तहत ही लाइसेंस निर्गत होगा.
प्रावधान के अनुसार कौन ले सकते हैं लाइसेंस
जिनके यहां 10 छोटे जानवर बकरा, भेड़ या सुअर या 50 पोल्ट्री बर्ड (चिकन) प्रतिदिन बेचे या काटे जाते हैं. उन्हें पंचायत अथवा शहरी निकायों से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
जिनके यहां 50 बड़े जानवर या 150 छोटे जानवर या एक हजार पोल्ट्री बर्ड हो, उन्हें सेंट्रल लाइसेसिंग अथॉरिटी एफएसएसएआइ से लाइसेंस लेना होगा.
शेष को जिला के सिविल सर्जन कार्यालय के एसीएमओ से लाइसेंस लेना होगा
जो केवल इनकी बिक्री करना चाहते हैं, लेकिन काटने का काम नहीं करते, उन्हें प्रज्ञा केंद्र में अॉनलाइन आवेदन देकर निबंधन कराना होगा. पर केवल वही निबंधन करा सकते हैं कि जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये से कम हो जिनकी आय 12 लाख रुपये सालाना से अधिक है, उन्हें एसीएमओ के यहां आवेदन देकर लाइसेंस लेना होगा तभी वे चिकन या बकरा बेच सकते हैं.
एफएसएसएआइ का प्रावधान
स्लॉटर हाउस में यह सुनिश्चित करना होगा कि जानवरों को बेहोश करके ही काटा जाये
एक जानवर को काटने के दौरान सामने में दूसरा कोई जिंदा जानवर नहीं होना चाहिए
जानवरों को ढोनेवाले वाहनों में जानवरों की उचित देखभाल सुनिश्चित की जानी चाहिए
स्लॉटर हाउस साफ रखना होगा, मुख्य सड़क के किनारे स्लॉटर हाउस नहीं हो
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