रांची. टीपीसी के उग्रवादी कमलेश गंझू पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन(यूएपी) एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. चतरा पुलिस के प्रस्ताव पर एडीजी अभियान आरके मल्लिक ने इसकी अनुशंसा सरकार से की थी. जिसके बाद गृह विभाग के प्रधान सचिव ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. गृह सचिव का आदेश जारी होने के बाद कमलेश गंझू के पास से जब्त रुपये काे रिलीज कराना मुश्किल होगा. संभवत: यह पहला मामला है, जिसमें टीपीसी के किसी उग्रवादी पर यूएपी एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी है. इससे पहले टीपीसी के उग्रवादियों के खिलाफ 17 क्रिमिनट लॉ अमेंडमेंट एक्ट (17 सीएलए) के तहत कार्रवाई की जाती रही है. कमलेश गंझू को चतरा पुलिस ने 14 अप्रैल को 36.60 लाख रुपये का साथ गिरफ्तार किया था.
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उग्रवादी कमलेश पर लगेगा यूएपी एक्ट
रांची. टीपीसी के उग्रवादी कमलेश गंझू पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन(यूएपी) एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. चतरा पुलिस के प्रस्ताव पर एडीजी अभियान आरके मल्लिक ने इसकी अनुशंसा सरकार से की थी. जिसके बाद गृह विभाग के प्रधान सचिव ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. गृह सचिव का आदेश जारी होने के बाद कमलेश […]
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