पर लाभुक विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि तथा सीमित संसाधन के कारण इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये तय कर दी गयी है. सभी योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने के लिए अधिकतम सीमा से कम रकम भी प्रदान की गयी है. पर कल्याण पदाधिकारी ने इस प्रावधान की अवहेलना कर वनांचल डेंटल कॉलेज गढ़वा के एक छात्र को उपरोक्त रकम ट्रांसफर कर दी है. विभाग इसे लापरवारी व मनमानी का मामला मान रहा है.
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अधिकतम सीमा 50 हजार, दे दिया 2.65 लाख
रांची: जिला कल्याण पदाधिकारी गढ़वा ने एक छात्र को छात्रवृत्ति मद में 2.65 लाख रुपया दे दिया है, जबकि विभाग ने छात्रवृत्ति रकम की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये तय की है. विभागीय अधिकारी इस मुद्दे पर हैरान हैं तथा संबंधित मामले में अभी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए कल्याण पदाधिकारी आरके मिश्रा पर कार्रवाई […]
रांची: जिला कल्याण पदाधिकारी गढ़वा ने एक छात्र को छात्रवृत्ति मद में 2.65 लाख रुपया दे दिया है, जबकि विभाग ने छात्रवृत्ति रकम की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये तय की है. विभागीय अधिकारी इस मुद्दे पर हैरान हैं तथा संबंधित मामले में अभी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए कल्याण पदाधिकारी आरके मिश्रा पर कार्रवाई की बात हो रही है.
कल्याण विभाग एससी, एसटी व अोबीसी छात्रों को उनके अभिभावकों की सालाना अाय (2.5 लाख) के मानक के आधार पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ देता है. उच्च, तकनीक व व्यावसायिक शिक्षा के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है. पहले इसकी अधिकतम सीमा तय नहीं थी. संबंधित शिक्षण संस्थानों की पूरी सालाना ट्यूशन फीस की रकम की भरपाई विभाग करता था.
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