विज्ञापन में एक शर्त दी गयी है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि शर्त में कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी, जो गैर अनुसूचित जिले के स्थानीय निवासी हैं, वे अनुसूचित जिलों में रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसे असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया.
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सरकार आैर जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश
रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने पूछा कि इस विज्ञापन से संविधान के प्रावधान का उल्लंघन होता […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
अदालत ने पूछा कि इस विज्ञापन से संविधान के प्रावधान का उल्लंघन होता है या नहीं. इस बिंदु पर शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाइस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है.
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