Advertisement
ज्यादा निकासी की इजाजत पर नियम बताया
रांची : विभागीय सचिवों सहित कुछ उपायुक्तों ने भी चालू वित्तीय वर्ष के मार्च माह में निकासी के लिए 15 फीसदी की अधिसीमा से छूट (विमुक्ति) संबंधी प्रस्ताव सरकार को दिया है. यानी कुल बजट के विरुद्ध जिन कार्यों का आवंटन आदेश फरवरी में मिला है, वैसे कार्यों या योजनाअों के मद में वह इससे […]
रांची : विभागीय सचिवों सहित कुछ उपायुक्तों ने भी चालू वित्तीय वर्ष के मार्च माह में निकासी के लिए 15 फीसदी की अधिसीमा से छूट (विमुक्ति) संबंधी प्रस्ताव सरकार को दिया है. यानी कुल बजट के विरुद्ध जिन कार्यों का आवंटन आदेश फरवरी में मिला है, वैसे कार्यों या योजनाअों के मद में वह इससे ज्यादा निकासी चाहते हैं. इस प्रस्ताव पर योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने उन्हें नियम की याद दिलायी है.
श्री खरे ने सभी विभागीय सचिवों, प्रधान सचिवों, विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय अायुक्त व उपायुक्तों को प्रेषित पत्र में लिखा है कि 15 फीसदी की अधिसीमा संबंधी छूट, शिथिलीकरण या विमुक्ति के संबंध में जानकारी का अभाव लगता है. छूट संबंधी प्रस्ताव पर सभी मामलों में नहीं, बल्कि विशेष मामले में ही विचार किया जा सकता है. जैसे जिनमें कार्य की पूर्णता या भुगतान का दायित्व हो. या फिर ऐसा व्यय जिसे लोकहित में टाला नहीं जा सकता हो.
इसलिए अधिसीमा से अधिक राशि की निकासी सामान्य परिस्थिति में विचारणीय नहीं है. श्री खरे के पत्र में अधिक निकासी की छूट के लिए सबसे तय फॉरमैट में ही प्रस्ताव मांगा गया है. फॉरमैट के अनुसार डीडीअो का नाम, शीर्ष, कार्य या योजना का विवरण, विपत्र संख्या, वर्ष 2016-17 में कुल आवंटन तथा मार्च में प्रस्तावित निकासी का ब्योरा देना जरूरी है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement