उस मामले में फैसला आने तक सुनवाई स्थगित रखने का आग्रह किया गया. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने पक्ष रखा, जबकि विधानसभा की अोर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सत्यपाल जैन और अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने पक्ष रखा. प्रतिवादी विधायकों की तरफ से भी सुनवाई स्थगित रखने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जेवीएम के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष को दल-बदल मामले की सुनवाई के लिए समय निर्धारित करने का आग्रह किया है. जेवीएम के छह विधायक भाजपा में शामिल हो गये थे. श्री मरांडी ने स्पीकर की अदालत में भी दल-बदल का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. उस याचिका पर स्पीकर की अदालत में लंबे समय से सुनवाई चल रही है. श्री मरांडी ने सुनवाई के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की है.
विधायकों के दल-बदल मामले की सुनवाई अब 17 मार्च को
रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को जेवीएम से भाजपा में गये विधायकों के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक मामला लंबित रहने के कारण अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी. मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि […]
रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को जेवीएम से भाजपा में गये विधायकों के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक मामला लंबित रहने के कारण अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी. मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की गयी.
इससे पूर्व सुनवाई के दाैरान झारखंड विधानसभा की अोर से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष इसी तरह का आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित एक मामला विचाराधीन है. उसमें यह तय किया जाना है कि कोर्ट स्पीकर को आदेश-निर्देश दे सकता है अथवा नहीं.
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