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अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष में जमा करा सकते हैं कालाधन

रांची: अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष में काले धन की घोषणा के बाद उसे जमा कराया जा सकेगा. इस सिलसिले में आयकर अधिनियम में किये गये संशोधन से संबंधित अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी है. संशोधित अधिनियम 15 दिसंबर से प्रभावी हो गया है. इसके साथ ही आयकर विभाग के उच्चाधिकारियों ने काला […]

रांची: अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष में काले धन की घोषणा के बाद उसे जमा कराया जा सकेगा. इस सिलसिले में आयकर अधिनियम में किये गये संशोधन से संबंधित अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी है. संशोधित अधिनियम 15 दिसंबर से प्रभावी हो गया है. इसके साथ ही आयकर विभाग के उच्चाधिकारियों ने काला धन रखनेवालों के लिए काले धन की घोषणा काे आखिरी मौका करार दिया है.
अधिसूचना के तहत कोई भी व्यक्ति काले धन की घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष योजना के तहत कर सकता है. इसके तहत 30 दिसंबर तक बैंकों में 500-1000 के पुराने नोटों को जमा कराया जा सकेगा. इसके बाद 31 मार्च तक इस योजना का लाभ लेने के लिए आरबीआइ में पैसा जमा करना होगा. योजना के तहत घोषित की जानेवाली राशि पर 30 % टैक्स, टैक्स पर 33% सरचार्ज और 10% दंड लगेगा. घोषित की जानेवाली रकम में 25% गरीब कल्याण कोष में जमा करना होगा.

इस राशि पर सूद नहीं मिलेगा और चार साल तक राशि की निकासी नहीं की जा सकेगी. आयकर अधिकारियों के अनुसार] अगर कोई आदमी इस योजना के तहत 100 रुपये की घोषणा करता है तो टैक्स, सरचार्ज और दंड के रूप में 50 रुपये वसूल लिये जायेंगे. 25 रुपये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष में जमा हो जायेगा. 25 रुपये संबंधित व्यक्ति को तत्काल वापस मिल जायेगा. इस योजना के तहत की जानेवाली संपत्ति की घोषणा को किसी वर्ष के असेसमेंट इयर में नहीं जोड़ा जायेगा. योजना के प्रभावी होने के बाद आयकर रिटर्न में काले धन की घोषणा करने पर 77.25 प्रतिशत टैक्स और सरचार्ज लगेगा.

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