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अभ्यर्थी 30 तक जमा कर सकते हैं आवेदन

रांची : प्लस-टू शिक्षक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.jssc.in पर उपलब्ध है. परीक्षा शुल्क 500 निर्धारित किया गया है. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क […]

रांची : प्लस-टू शिक्षक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.jssc.in पर उपलब्ध है.
परीक्षा शुल्क 500 निर्धारित किया गया है. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 125 रुपये देना होगा. परीक्षा शुल्क के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा. परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड के ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को दिया जायेगा.
दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को शुल्क में छूट नहीं दिया जायेगा. दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अगर शुल्क में छूट के साथ आवेदन जमा करते हैं, तो उनका आवेदन रद्द हो जायेगा. भौतिकी, रसायन व इतिहास विषय में शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. 171 प्लस-टू उच्च विद्यालय में 513 शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. 50 फीसदी पद हाइस्कूल के शिक्षकों के लिए आरक्षित है.
आरक्षण का लाभ तीन वर्ष के शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षकों को ही दिया जायेगा. शिक्षक नियुक्ति में आवेदन जमा करने के लिए संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नतकोत्तर पास होना अनिवार्य है. अनुसूचित जाति व अनुसूचितजनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पीजी में 45 फीसदी अंक होना अनिवार्य होगा. विश्वविद्यालय राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. अभ्यर्थियों के लिए बीएड होना भी अनिवार्य है.
नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों की उम्र की गणना एक जनवरी 2016 से की जायेगी . नियुक्ति परीक्षा में शामिल हाेने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी. सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 40 वर्ष, महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए 43 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जाति (महिला/ पुरुष) 45 वर्ष अनुसूचित जनजाति (महिला/पुरुष) अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गयी है. सभी कोटि के नि:शक्त अभ्यर्थियों को निर्धारित उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी़

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