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कोई इंडस्ट्री झारखंड नहीं आ पाती, विरोध फैशन बन गया
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में कोई नयी इंडस्ट्री नहीं आ पाती है. सरकार समय पर उसे जमीन नहीं दे पाती है. जब भी कोई इंडस्ट्री लगाने की घोषणा करता है, विरोध शुरू हो जाता है. ऐसा प्रतीत होता है कि विरोध […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में कोई नयी इंडस्ट्री नहीं आ पाती है. सरकार समय पर उसे जमीन नहीं दे पाती है. जब भी कोई इंडस्ट्री लगाने की घोषणा करता है, विरोध शुरू हो जाता है. ऐसा प्रतीत होता है कि विरोध फैशन बन गया है.
इंडस्ट्रीज के पीछे पड़ जाते हैं : आदित्यपुर में आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी को जमीन दिये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने कहा : सरकार राज्य में पावर प्लांट लगाना चाहती है, तो उसका विरोध शुरू हो जाता है. लोग धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली निकालने लगते हैं.
कुछ लोग जनहित के नाम पर कोर्ट का मिसयूज करते हैं. जनहित याचिका का नाम देकर आैर किसी न किसी बहाने से राज्य का विकास रोकना चाहते है. ये लोग इंडस्ट्रीज के पीछे पड़ जाते हैं.
जमीन गलत, तो सिविल सूट दाखिल करें : खंडपीठ ने कहा : गलत तरीके से जमीन दी गयी है, तो सिविल सूट दाखिल करना चाहिए. राज्य की अपनी आैद्योगिक नीति है. सरकार उद्योग लगानेवालों को जमीन देने की घोषणा करती है. समय पर उन्हें जमीन नहीं मिल पाती. इंडस्ट्रीज की स्थापना नहीं हो पाती है. उसका लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिल पाता है. खंडपीठ ने याचिका को जनहित का मुद्दा मानने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया. आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी की अोर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा.
क्या था याचिका में
प्रार्थी हरिहर महतो व अन्य की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी थी. इसमें कहा गया था कि आदित्यपुर में आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी को 600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए गलत तरीके से सीएनटी के तहत आनेवाली जमीन दी गयी. इसके लिए आमसभा की सहमति भी नहीं ली गयी. प्रार्थियों ने कंपनी को दी गयी जमीन वापस करने की मांग की थी.
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