रांची: झारखंड बंद के दौरान तोड़-फोड़ और हंगाम करने के आरोप में 30 से अधिक नामजद और 750 से अधिक अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है. केस सात थाने में दर्ज किया गया है. लोअर बाजार थाना में 100 से 150 अज्ञात, सुखदेवनगर थाना में चार नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया. पंडरा ओपी में सात नामजद और 12 अज्ञात, कोतवाली थाना में 300 से 400 अज्ञात, डेली मार्केट थाना में 15 नामजद और अन्य अज्ञात, तमाड़ थाना में 65 अज्ञात, हिंदपीढ़ी थाना में पांच नामजद के अलावा 250 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया.
डेली मार्केट थाना में प्राथमिकी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार सिंह की लिखित शिकायत पर दर्ज की गयी है. प्राथमिकी के अनुसार जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस बल के साथ तैनात थे. हिंदपीढ़ी थाने में नामजद लोगों में मो सकील, मो आफताब, चुन्नू खान, चिंतामणि देवी और रीणा देवी का नाम शामिल है. वहीं, डेली मार्केट थाना में प्राथमिकी में मोहन कुजूर, जय सिंह मुंडा, अखिलेश बेग, रोशनी तिग्गा, दिलीप सोरेन, रोहन तिर्की, संजीत सोरेन, निशांत तिर्की, सोनू रंगु उरांव, राजेश टोप्पो, स्वराज कुमार, मनोज टोप्पो, अनिल तिर्की और अमित कुजूर का नाम शामिल है.
सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में शुक्रवार को करीब 12 बजे अचानक 200 की संख्या में लोग फिरायालाल और सर्जना चौक पहुंचे. वे हरवे-हथियार, लाठी- डंडा, लोहे का पाइप, रॉड और आगजनी से संबंधित सामान से लैस थे. आम जनता के साथ मारपीट की. रोकने का प्रयास करने पर वे पुलिसकर्मी को डराने लगे. पुलिस बल पर हमला किया. सरकारी और निजी वाहन में तोड़फोड़ की. ईंट और पत्थर चलाये. इस दौरान कोतवाली थाना के एक पुलिसकर्मी कुंदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गये. हिंसा पर उतारू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार की गयी. आंसू गैस के गोले छोड़े गये. प्राथमिकी में शामिल लोगों पर जानलेवा हमला, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, न्यायालय के आदेश की अवमानना करने सहित अन्य आरोप लगाये गये हैं.
पुलिस ने केस दर्ज कर वीडियो फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है. एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने आम जनता से अपील की है कि किसी के पास घटना से संबंधित कोई वीडियो फुटेज या फोटोग्राफ हैं, तो उसे पुलिस को उपलब्ध करायें. इसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
हॉस्टल के छात्रों पर कोतवाली थाना में प्राथमिकी
जयपाल सिंह स्टेडियम के समीप युवक शमशेर आलम की कार में तोड़-फोड़ करने को लेकर कोतवाली थाना में केस दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में दो हॉस्टल के अज्ञात छात्रों को आरोपी बनाया गया है. घटना के दौरान मौलाना आजाद कॉलोनी निवासी शमशेर आलम अपने वकील से मिल कर वापस घर जा रहे थे. पुलिस केस दर्ज कर घटना में शामिल हॉस्टल के छात्रों के बारे में जानकारी एकत्र कर रही है. प्राथमिकी में दोनों हॉस्टल का नाम भी शामिल है.
घटना की सीडी तैयार, एसएसपी को भेजी गयी
सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में राजधानी में हुई घटना से संबंधित सीडी जिला प्रशासन ने तैयार कर ली है. बताया गया कि प्रशासन ने सुखदेव नगर थाना, बरियातू थाना, रेडियम चौक, अलबर्ट एक्का चौक, डेली मार्केट थाना व बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम समेत सात जगहों की सीडी तैयार की है. एडीएम विधि-व्यवस्था गिरिजा शंकर प्रसाद ने सभी सीडी को एसएसपी कुलदीप द्विवेदी को सौंप दिया है. इधर, बंद के दौरान उत्पात मचानेवाले बंद समर्थकों का फुटेज भी देखा जा रहा है. उत्पात मचानेवालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
उपद्रवियों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई का निर्णय
बंदी के दौरान शुक्रवार को राजधानी और आसपास के इलाके में हुई घटना को लेकर डीसी मनोज कुमार और एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने शनिवार को समाहरणालय में समीक्षा बैठक की. बंदी के दौरान जिन लोगों पर विभिन्न थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेकर गिरफ्तार करने निर्णय लिया गया. यह जानकारी रांची पुलिस के प्रवक्ता सदर डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव ने दी. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वीडियोग्राफी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों को एक-एक कर चिह्नित किया जा रहा है. प्राथमिकी में उनका नाम जोड़ा जायेगा और गिरफ्तार किया जायेगा. उन उपद्रवियों के खिलाफ आगे क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई की जायेगी. पुलिस प्रवक्ता ने कहा : बैठक में एसएसपी और डीएसपी ने एक अखबार में शनिवार को अपने बयान के छपे होने की बात पर भी चर्चा की. एसएसपी और डीएसपी ने संयुक्त रूप से कहा कि उनका बयान गलत तरीके से छापा गया था. दोनों अधिकारियों ने अपील की है कि किसी संवेदनशील मामले में अखबार के संवाददाता अधिकारियों का कोट आधिकारिक रूप से पुष्टि करने के बाद ही दें. बैठक में संत जेवियर हॉस्टल और लोयला हॉस्टल के प्रबंधन को भी नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया. विधि-व्यवस्था से संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गयी.