Advertisement
10-12 साल पुरानी गाड़ियों पर अब लगेगा ग्रीन टैक्स
गाड़ियों से होनेवाले प्रदूषण से निबटने में किया जायेगा टैक्स से मिलनेवाली राशि का उपयोग पहले से निबंधित गाड़ियाें पर भी लगेगा ग्रीन टैक्स, सरकार की सहमति पर होगा लागू शकील अख्तर रांची : राज्य सरकार 10-12 साल पुरानी गाड़ियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. इसे ‘ग्रीन टैक्स’ का नाम दिया […]
गाड़ियों से होनेवाले प्रदूषण से निबटने में किया जायेगा टैक्स से मिलनेवाली राशि का उपयोग
पहले से निबंधित गाड़ियाें पर भी लगेगा ग्रीन टैक्स, सरकार की सहमति पर होगा लागू
शकील अख्तर
रांची : राज्य सरकार 10-12 साल पुरानी गाड़ियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. इसे ‘ग्रीन टैक्स’ का नाम दिया गया है. इस टैक्स से मिलनेवाली राशि का उपयोग गाड़ियों से होनेवाले प्रदूषण से निबटने में किया जायेगा. परिवहन विभाग द्वारा तैयार किये गये इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री ने अपनी सहमति भी दे दी है.
विभागीय सूत्रों के अनुसार ग्रीन टैक्स सभी प्रकार की गाड़ियों पर लगाया जायेगा. ग्रीन टैक्स लगाने के उद्देश्य से भविष्य में गाड़ियों का निबंधन 10-12 साल के लिए करने की योजना बनायी गयी है. इसके अलावा राज्य में जो गाड़ियां पहले से निबंधित हैं, उन पर भी ग्रीन टैक्स लगेगा. एेसी गाड़ियों से पहले की जा चुकी अधिक वसूली की रकम को घटा दिया जायेगा. विभाग द्वारा तैयार किया गया यह नया नियम सरकार की सहमति के बाद लागू किया जायेगा.
तीन पहिया और छोटी मालवाहक गाड़ियों का निबंधन 10 साल के लिए होगा. जबकि जेसीबी, पोकलेन, कैब, ओमनी, बस आदि का निबंधन 12 साल के लिए होगा. इस अवधि के समाप्त होने का बाद प्रत्येक पांच साल के लिए गाड़ियों पर 10 प्रतिशत की दर से ग्रीन टैक्स लगाया जायेगा. इसके तहत 10 साल पुराने तिपहिया वाहन पर अगले पांच साल के लिए एक मुश्त छह हजार रुपये का ग्रीन टैक्स लगाया जायेगा. ड्राइवर सहित आठ लोगों के बैठने की क्षमतावाली गाड़ियों पर 10 साल के बाद अगले पांच साल के लिए नौ हजार रुपये बतौर ग्रीन टैक्स लगेगा.
1000 किलोग्राम तक सामान ढोने के लिए निबंधित माल वाहक पुरानी गाड़ियों पर भी नौ हजार रुपये ग्रीन टैक्स लगेगा. कैब, ओमनी, बस, जेसीबी, पोकलेन सहित जमीन की खुदाई करनेवाली अन्य मशीनों का पहली बार निबंधन 12 साल के लिए होगा. इस अवधि के बाद अगले पांच साल के लिए उस पर 10 प्रतिशत ग्रीन टैक्स और निबंधन के दौरान लिए गये टैक्स का 40 प्रतिशत वसूला जायेगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement