27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नागा बाबा खटाल की जमीन मामले में विस्तृत सुनवाई 21 नवंबर को होगी

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को नागाबाबा खटाल की जमीन मामले में सुनवाई करते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि निर्धारित की. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने हस्तक्षेपकर्ता अरविंद कुमार शाही की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिथि निर्धारित की. इससे पहले रांची नगर निगम की ओर […]

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को नागाबाबा खटाल की जमीन मामले में सुनवाई करते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि निर्धारित की. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने हस्तक्षेपकर्ता अरविंद कुमार शाही की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिथि निर्धारित की.

इससे पहले रांची नगर निगम की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से बताया गया कि एक रिट याचिका में कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई कर आदेश पारित करने की बात कही. प्रार्थी श्री शाही ने रजनीश मिश्रा की जनहित याचिका के तहत हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है.

इसमें उन्होंने नागा बाबा खटाल को पुन: जमीन वापस दिलाने का आग्रह हाइकोर्ट से किया है. खटाल की जमीन पर रांची नगर निगम ने कब्जा किया है, जो विधिसम्मत नहीं है. यह जमीन ट्रस्ट की है, जिसे नागा बाबा को दिया गया था. हाइकोर्ट के अतिक्रमण हटाने से संबंधित एक आदेश को आधार बनाते हुए जिला प्रशासन ने नागाबाबा खटाल की जमीन से उन्हें हटा दिया था. वह वहां वर्ष 1947 से रह रहे थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें