इससे पहले रांची नगर निगम की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से बताया गया कि एक रिट याचिका में कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई कर आदेश पारित करने की बात कही. प्रार्थी श्री शाही ने रजनीश मिश्रा की जनहित याचिका के तहत हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है.
इसमें उन्होंने नागा बाबा खटाल को पुन: जमीन वापस दिलाने का आग्रह हाइकोर्ट से किया है. खटाल की जमीन पर रांची नगर निगम ने कब्जा किया है, जो विधिसम्मत नहीं है. यह जमीन ट्रस्ट की है, जिसे नागा बाबा को दिया गया था. हाइकोर्ट के अतिक्रमण हटाने से संबंधित एक आदेश को आधार बनाते हुए जिला प्रशासन ने नागाबाबा खटाल की जमीन से उन्हें हटा दिया था. वह वहां वर्ष 1947 से रह रहे थे.