इससे पहले प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को निर्देश दिया था कि वह पांच विधायकों के दल-बदल के मामले में 90 दिन के अंदर कार्यवाही पूरी करें. श्री सहाय ने उसी तरह का निर्देश झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को देने का आग्रह अदालत से किया. विधानसभा की अोर से अधिवक्ता विनोद साहू ने प्रार्थी के पक्ष का विरोध करते हुए कहा कि हरियाणा व झारखंड का मामला अलग-अलग है. तथ्य सही नहीं है. वहां के अध्यक्ष तिथि तय करने के बाद भी सुनवाई नहीं करते थे, जबकि झारखंड विधानसभा के स्पीकर निर्धारित तिथि पर नियमित सुनवाई कर रहे हैं. गवाहों का बयान दर्ज किया जा रहा है.
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अगली सुनवाई में पूरी तैयारी के साथ आयें सभी पक्ष: हाइकोर्ट
रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को जेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को तैयार होकर आने का निर्देश दिया. मामले की विस्तृत सुनवाई 10 अगस्त को होगी. इससे पहले प्रार्थी की अोर से […]
रांची: हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को जेवीएम से भाजपा में गये छह विधायकों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को तैयार होकर आने का निर्देश दिया. मामले की विस्तृत सुनवाई 10 अगस्त को होगी.
इससे पहले प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने पक्ष रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को निर्देश दिया था कि वह पांच विधायकों के दल-बदल के मामले में 90 दिन के अंदर कार्यवाही पूरी करें. श्री सहाय ने उसी तरह का निर्देश झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को देने का आग्रह अदालत से किया. विधानसभा की अोर से अधिवक्ता विनोद साहू ने प्रार्थी के पक्ष का विरोध करते हुए कहा कि हरियाणा व झारखंड का मामला अलग-अलग है. तथ्य सही नहीं है. वहां के अध्यक्ष तिथि तय करने के बाद भी सुनवाई नहीं करते थे, जबकि झारखंड विधानसभा के स्पीकर निर्धारित तिथि पर नियमित सुनवाई कर रहे हैं. गवाहों का बयान दर्ज किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता करेंगे पैवरी : छह विधायकों की तरफ से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सतपाल जैन इस मामले की पैरवी करेंगे. चुनाव आयोग की तरफ से डाॅ अशोक कुमार सिंह ने भी पक्ष रखा. मालूम हो कि जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने याचिका दायर की है. जेवीएम के छह विधायकों के भाजपा में शामिल होने को चुनाैती दी है. प्रार्थी की अोर से मूल याचिका में सुधार के लिए भी आवेदन दिया गया है. प्रार्थी ने स्पीकर को शीघ्र सुनवाई पूरी करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है. दल-बदल का मामला विधानसभा के स्पीकर की अदालत में लंबित है.
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