रांची: रांची के खुखरा गांव में तीन वर्ष पूर्व हुए श्याम बिहारी हत्याकांड में आज यहां एक स्थानीय अदालत ने गांव के ही 6 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी जबकि एक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
रांची में रीता मिश्र की अदालत ने एक जनवरी, 2011 के इस मामले में आज अपना फैसला सुनाया और खुखरा गांव के ही सात आरोपियों में से छह को उम्र कैद की सजा सुनायी जबकि हीरा ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
अदालत ने श्याम बिहारी सिंह की हत्या को रंजिशन की गयी हत्या माना और इस मामले में संजय सिंह, मोहन सिंह, सियावर सिंह, आलोक सिंह, धीरेन्द्र सिंह और डब्लू सिंह को उम्र कैद की सजा सुनायी.