रांची: झारखंड सरकार सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और निरीक्षण समितियों का गठन करेगी. इसके लिए समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग की ओर से योग्य और अहर्ता प्राप्त उम्मीदवारों से 22 जून तक आवेदन मंगाये गये हैं. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगा गया है.
इसके लिए अधिकतम 35 वर्ष की आयु सीमा तय की गयी है. सात वर्ष तक सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यकर्ता रहने की अहर्ता तय की गयी है. किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए भी सामाजिक कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जायेगी.
समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होेंगे. एक महिला सदस्य भी होंगी. किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी होंगे. सदस्यों के लिए सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि और अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, बाल विकास अथवा समाज कल्याण के किसी क्षेत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि जरूरी की गयी है. जिला सलाहकार व निरीक्षण समिति के तहत पांच सदस्यीय निरीक्षण दल बनेगा.