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आवासीय भवनों के 70% हिस्से टैक्स के दायरे में
पहल. नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली में होगा संशोधन झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली में राज्य सरकार संशोधन करने जा रही है. इसके तहत सरकार अब पूर्व में मापी के लिए निर्धारित कारपेट एरिया के बदले बिल्ट अप एरिया पर टैक्स लेने पर विचार कर रही है. रांची : रांची नगर निगम ने इस संबंध में […]
पहल. नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली में होगा संशोधन
झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली में राज्य सरकार संशोधन करने जा रही है. इसके तहत सरकार अब पूर्व में मापी के लिए निर्धारित कारपेट एरिया के बदले बिल्ट अप एरिया पर टैक्स लेने पर विचार कर रही है.
रांची : रांची नगर निगम ने इस संबंध में नगर विकास विभाग से पटना मॉडल अपनाने की अनुशंसा की है. इसके तहत अब किसी भी आवासीय मकान के 70 प्रतिशत हिस्से को कारपेट एरिया माना जायेगा और इसी पर टैक्स देय होगा. वहीं कॉमर्शियल भवनों के लिए इसे 80 प्रतिशत रखा गया है. अगर आपकी दुकान 1000 वर्गफीट की है, तो आपसे 800वर्गफीट का टैक्स लिया जायेगा.
वहीं आवासीय होने पर एक हजार वर्गफीट के मकान से 700 वर्गफीट का टैक्स लिया जायेगा.
नगर निगम ने इस संबंध में झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धारा 152 में संशोधन करने की मांग सरकार से की है.
नगर विकास विभाग द्वारा नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है.
दो प्रतिशत ही लगेगा होल्डिंग टैक्स
सूत्रों के अनुसार होल्डिंग टैक्स में संशोधन की कार्रवाई भी सरकार द्वारा कर दी गयी है. इसके तहत पूर्व में जहां 2.50 प्रतिशत टैक्स की दर रखी गयी थी, उसे अब दो प्रतिशत करने की तैयारी है. इसके लिए नगर विभाग ने एक प्रस्ताव बना कर विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा है. विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. विभाग ने पूर्व में टैक्स वसूली की तिथि एक अप्रैल 2014 निर्धारित की थी. इसे भी बदल कर एक अप्रैल 2016 करने का प्रस्ताव है.
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