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पहल: आदेश की अनदेखी करने पर बस का परमिट होगा रद्द, स्लीपर बसों का परिचालन अवैध, कार्रवाई का आदेश

रांची: राज्य परिवहन आयुक्त संदीप सिंह ने स्लीपरयुक्त बसों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. दो दिन पहले जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न जिलों से इस बात की शिकायत मिली है कि कुछ बस मालिकों द्वारा बसों में अवैध रूप से स्लीपर लगाया गया है. यात्रियों के लिए सोने की व्यवस्था […]

रांची: राज्य परिवहन आयुक्त संदीप सिंह ने स्लीपरयुक्त बसों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. दो दिन पहले जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न जिलों से इस बात की शिकायत मिली है कि कुछ बस मालिकों द्वारा बसों में अवैध रूप से स्लीपर लगाया गया है. यात्रियों के लिए सोने की व्यवस्था की गयी है. यह अवैध है.
झारखंड मोटरगाड़ी नियमावली 2001 के नियम-141 में ऐसे वाहनों को चलाना अवैध है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. परिवहन आयुक्त ने बस संचालकों को निर्देश दिया है कि बसों में अवैध रूप से लगे स्लीपर को अविलंब हटायें. किसी भी परिस्थिति में स्लीपरयुक्त बसों का परिचालन नहीं होगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी, जिसमें निबंधन व परमिट को रद्द करने से लेकर दंडात्मक कार्रवाई शामिल है.
कई जिलों के एमवीआई ने की अनुशंसा
सूत्रों ने बताया कि कुछ जिलों के एमवीआई ने उन बसों को भी परमिट जारी करने की अनुशंसा कर दी है, जिनमें स्लीपर लगी है. सूत्रों के अनुसार, इसके एवज में बस मालिकों ने संबंधित एमवीआइ को 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक दिया है. इस कारण एमवीआइ द्वारा जांच रिपोर्ट में बस में स्लीपर बना नहीं दिखाया गया है.

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