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दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिलायें : कोर्ट

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के मुआवजा व कार्रवाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ितों अथवा उनके परिजनों को मुआवजा […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के मुआवजा व कार्रवाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ितों अथवा उनके परिजनों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए जागरूक करें .
खंडपीठ ने कहा कि जो भी पीड़ित है, मुआवजा नहीं लिया है, उनकी पहचान की जाये. मुआवजा के लिए उपायुक्त के पास आवेदन दें. पहले से भी आवेदन पड़े हुए है, उसका भी निष्पादन किया जाये. वैसे पीड़ितों तक संदेश पहुंचाया जाये. इसके लिए प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यमों का उपयोग किया जाये. खंडपीठ ने जम्मू व कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आयी प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यमों का उपयोग किया गया था. बाहर रह रहे 80 प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिला था. झारखंड में भी पीड़ितों को मुआवजा भुगतान कराने के लिए उन तक संदेश पहुंचाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि वे नयी स्कीम का मुआवजा राशि प्राप्त कर सकें.
नयी स्कीम के तहत पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा मिलेगा. इससे पूर्व सरकार की अोर से बताया गया कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त हो गयी है. राशि पड़ी हुई है. मालूम हो कि प्रार्थी सतनाम सिंह गंभीर व अन्य की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है.

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