रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड राज्य युवा आयोग से संबंधित अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगायी. पूछा कि क्यों नहीं एकल पीठ के आदेश का अनुपालन किया गया. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि आदेश के अनुपालन के लिए सरकार को काफी वक्त दिया गया.
अब तक अनुपालन नहीं किया गया है. यह गंभीर मामला है. अदालत ने पूछा कि एकल पीठ के आदेश का सरकार अनुपालन करेगी या नहीं. राज्य सरकारको शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इसके लिए सरकार के आग्रह पर दो सप्ताह का समय दिया. मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष चंद्र भूषण कुमार व अन्य सदस्यों की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी है. एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया गया है. 28 जून 2013 को एकल पीठ ने आयोग को बरखास्त करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की. 22 अक्तूबर 2013 को सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज हो गयी. इसके बाद भी सरकार ने आयोग को बहाल नहीं किया.