रांची : झारखंड फिल्म नीति 2015 में राज्य के पर्यटन स्थलों पर फिल्म बनाने के लिए 50 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय भाषाओं में बनायी जाने वाली फिल्मों के लिए बतौर अनुदान 50 प्रतिशत व अन्य भाषाओं में बनायी जाने वाली फिल्मों के लिए 25 प्रतिशत का प्रावधान किया […]
रांची : झारखंड फिल्म नीति 2015 में राज्य के पर्यटन स्थलों पर फिल्म बनाने के लिए 50 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय भाषाओं में बनायी जाने वाली फिल्मों के लिए बतौर अनुदान 50 प्रतिशत व अन्य भाषाओं में बनायी जाने वाली फिल्मों के लिए 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है.
अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इस मद में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा. फिल्म सिटी के लिए पतरातू में जगह चिह्रित कर ली गयी है. फिल्म नीति में सिनेमा हॉल व मल्टी प्लेक्स के लिए टैक्स में उदारीकरण का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने फिल्म को उद्योग का दरजा दिया है.
राज्य में झारखंड फिल्म विकास निगम का गठन करने का फैसला किया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष होंगे. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव इसके उपाध्यक्ष होंगे. वित्त विभाग, नगर विकास, वाणिज्य कर, उद्योग व पर्यटन के सचिव इसके सदस्य होंगे. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क सदस्य सचिव होंगे.
नगर निगम एवं फिल्म सिटी में बनाये जाने वाले मल्टीप्लेक्स को पहले साल में 100 प्रतिशत, दूसरे और तीसरे साल में 75 प्रतिशत और पांचवे वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है.