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21 लौह अयस्क खदानों की लीज रद्द करने की अनुशंसा

रांची : खान विभाग ने एक बार फिर सभी 21 लौह अयस्क खदानों की लीज रद्द करने की अनुशंसा की है. इससे संबंधित संचिका मुख्यमंत्री के पास भेज दी गयी है. पूर्व में 10 खदानों की संचिका भेजी गयी थी, फिर सोमवार को 11 खदानों की संचिका भेज दी गयी. सूत्रों ने बताया कि इस […]

रांची : खान विभाग ने एक बार फिर सभी 21 लौह अयस्क खदानों की लीज रद्द करने की अनुशंसा की है. इससे संबंधित संचिका मुख्यमंत्री के पास भेज दी गयी है. पूर्व में 10 खदानों की संचिका भेजी गयी थी, फिर सोमवार को 11 खदानों की संचिका भेज दी गयी. सूत्रों ने बताया कि इस बार अलग-अलग खदानों पर खान विभाग ने अपनी राय दी है. सभी खदानों के लीज विस्तारीकरण न करते हुए लीज रद्द करने की अनुशंसा की गयी है.

क्या है मामला
21 नन कैप्टिव लौह अयस्क खदानों के लीज नवीकरण का मामला सरकार के स्तर पर लंबित है. इसके चलते इन खदानों से लौह अयस्क की खुदाई बंद है. केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में अध्यादेश लाकर सभी खदानों की लीज का अवधि विस्तार 2020 तक करने का प्रावधान किया था. पर यह शर्त भी रख थी कि लीज शर्तों का उल्लंघन न होने की स्थिति में ही लीज नवीकरण किया जाये. सरकार ने खदानों पर लीज की शर्तों के अनुपालन की जांच करायी थी.
इसमें प. सिंहभूम उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने लीज की शर्तों का उल्लंघन पाया और लीज रद्द करने की अनुशंसा की.
फिर खान विभाग ने अपने स्तर से अपर निदेशक से जांच करायी. अपर निदेशक ने भी लीज रद्द करने की अनुशंसा की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी. कमेटी में वन सचिव, खान सचिव, योजना सह वित्त विभाग के सचिव सदस्य थे. कमेटी ने महाधिवक्ता की भी राय ली.
इसके बाद कमेटी ने भी लीज रद्द करने की अनुशंसा करते हुए संचिका मुख्यमंत्री के पास भेज दी. इसी संचिका पर मुख्यमंत्री ने पुनर्विचार का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा कि एक-एक कर पट्टेधारियों की लीज पर निर्णय लिया जाये. इसके बाद खान विभाग ने अलग-अलग खदानों की अलग-अलग संचिका बनवायी. सभी 21 खदानों की अलग-अलग बनायी गयी संचिका में लीज रद्द करने और अवधि विस्तार न देने की अनुशंसा की गयी है. अब संचिका पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को लेना है.

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