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निलय की मान्यता रद्द करने के आदेश पर रोक

अगली सुनवाई फरवरी में होगी रांची़ : झारखंड हाइकोर्ट ने निलय इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की मान्यता रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले पर अदालत ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई फरवरी में होगी. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को इंस्टीट्यूट की ओर […]

अगली सुनवाई फरवरी में होगी

रांची़ : झारखंड हाइकोर्ट ने निलय इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की मान्यता रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले पर अदालत ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई फरवरी में होगी. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को इंस्टीट्यूट की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. निलय इंस्टीट्यूट की ओर से अपील याचिका दायर कर एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसके तहत इनकी याचिका खारिज की गयी थी.

अपीलकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता रितू कुमार ने बताया कि संस्थान में वर्ष 2010 से इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है. एआइसीटीइ ने अप्रैल 2015 में संस्थान की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद संस्था के विद्यार्थियों का स्थानांतरण दूसरे कॉलेज में किया जा रहा है. संस्था में सेमेस्टर तीन, पांच और सात की परीक्षा होनेवाली है.

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