हाइकोर्ट ने आरआरडीए से मांगा नक्शों का विस्तृत ब्योरावरीय संवाददाता, रांचीआरआरडीए द्वारा कृषि भूमि की बात कहते हुए नक्शा पास करने से इनकार करने के मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. आरआरडीए की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए हाइकोर्ट ने वर्षवार लंबित मामलों का ब्योरा मांगा है. शैलेश्वर दयाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने मंगलवार को यह निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तिथि तय की गयी है. अदालत ने आरआरडीए को इस प्रकार के लंबित सभी मामलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है. पूछा है कि ऐसे कितने मामले लंबित हैं, जिसे कृषि भूमि होने के कारण रोक कर रखा गया है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पूर्व में प्रार्थी की भूमि कृषि क्षेत्र में आता था. अब नये मास्टर प्लान के अनुसार उक्त भूमि का स्वरूप बदल गया है और उसे रिहायशी क्षेत्र घोषित किया गया है. उक्त भूमि पर नक्शा पास करने में कोई कठिनाई अब नहीं होनी चाहिए. इस पर अदालत ने आरआरडीए को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया.
हाइकोर्ट ने आरआरडीए से मांगा नक्शों का वस्तिृत ब्योरा
हाइकोर्ट ने आरआरडीए से मांगा नक्शों का विस्तृत ब्योरावरीय संवाददाता, रांचीआरआरडीए द्वारा कृषि भूमि की बात कहते हुए नक्शा पास करने से इनकार करने के मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. आरआरडीए की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए हाइकोर्ट ने वर्षवार लंबित मामलों का ब्योरा मांगा है. शैलेश्वर दयाल सिंह की याचिका […]
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