एलएस 36 का मालिक जमीन की घेराबंदी कर इन सारे प्रमाणों को मिटाने का प्रयास कर रहा था. आधा दर्जन राजमिस्त्री अौर दर्जनों मजदूरों की सहायता से यहां ऊंची चहारदीवारी बनायी जा रही थी. निर्माण का विरोध करने के दौरान अरगोड़ा पुलिस ने मामले की तहकीकात कर स्थानीय लोगों की शिकायत पर चल रहे निर्माण कार्य को रोक देने का अनुरोध किया.
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गड़बड़ी: आवास बोर्ड ने बेची ओपन स्पेश की जमीन स्थानीय लोगों ने किया विरोध, रोका निर्माण
रांची: हरमू कार्तिक उरांव चौक के समीप ओपन स्पेश में चल रहे निर्माण कार्य को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अरगोड़ा थाना की पुलिस ने रुकवा दिया. एलएस 36 के मालिक को आवास बोर्ड ने यहां लगभग दो हजार वर्गफीट जमीन कटप्लॉट के नाम पर बेच दी है. बेची गयी जमीन कटप्लाट की परिभाषा […]
रांची: हरमू कार्तिक उरांव चौक के समीप ओपन स्पेश में चल रहे निर्माण कार्य को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अरगोड़ा थाना की पुलिस ने रुकवा दिया. एलएस 36 के मालिक को आवास बोर्ड ने यहां लगभग दो हजार वर्गफीट जमीन कटप्लॉट के नाम पर बेच दी है. बेची गयी जमीन कटप्लाट की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि इस जमीन से नाली, सिवरेज, पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन गुजरती है.
एलएस 36 का मालिक जमीन की घेराबंदी कर इन सारे प्रमाणों को मिटाने का प्रयास कर रहा था. आधा दर्जन राजमिस्त्री अौर दर्जनों मजदूरों की सहायता से यहां ऊंची चहारदीवारी बनायी जा रही थी. निर्माण का विरोध करने के दौरान अरगोड़ा पुलिस ने मामले की तहकीकात कर स्थानीय लोगों की शिकायत पर चल रहे निर्माण कार्य को रोक देने का अनुरोध किया.
बोर्ड ने जमीन को बताया 1981 के मास्टर प्लान का हिस्सा
निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हरमू सरना समिति के अध्यक्ष को लिखित जवाब में बोर्ड के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि बेची गयी जमीन 1981 के मास्टर प्लान का हिस्सा है. इसका आवंटन बोर्ड व सरकार के हित में किया गया है. इस भूमि पर व्यवधान डालना सरकार के काम में बाधा उत्पन्न करना होगा. गौरतलब है कि आवास बोर्ड रांची प्रमंडल में 1981 के नहीं, बल्कि 2008 के मास्टर प्लान से काम किया जा रहा है. बोर्ड अपने गलत कार्यों को छुपाने के लिए 1981 का हवाला दे रहा है.
पुलिस ने कराया शांत
हंगामे की सूचना मिलने पर अरगोड़ा पुलिस वहां पहुंची. इसके बाद हंगामा करनेवाले को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया. पुलिस ने जमीन के संबंध में आवास बोर्ड से जानकारी मांगी है. अरगोड़ा पुलिस के अनुसार जमीन पर अपना दावा संजय मिश्रा नामक व्यक्ति करते हैं. पूर्व में भी जमीन से संबंधित एक शिकायत थाने में की गयी थी. शिकायत मिलने के बाद अगले आदेश तक काम नहीं करने का निर्देश संजय कुमार को मिला था. संजय कुमार ने जब न्यायालय से नो ऑबजेक्शन का पेपर दिखाया. तब जाकर फिर से काम शुरू हुआ.
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