दहेज हत्या मामले में दोषी कराररांची. एजेसी योगेश्वर मणि की अदालत में दहेज हत्या से संबंधित मामले में मो इसलाम अौर बबलू अंसारी नामक व्यक्ति को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. यह मामला डोरंडा थाना कांड संख्या 155/10 से संबंधित है. मामले में कुल छह आरोपी थे, जिसमें अबुल अंसारी, हसीना खातून, इमरान अंसारी अौर महमूद आलम को रिहा कर दिया गया. मो इसलाम सहित अन्य पर उसकी पत्नी नीलोफर परवीन उर्फ बानो ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था. मो इसलाम ने अपनी पत्नी से एक लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया था. घर से निकालने पर नीलोफर पर आग भी लगा दी गयी थी. लगभग एक माह तक इलाज कराने के बाद नीलोफर की मौत हो गयी थी.
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दहेज हत्या मामले में दोषी करार
दहेज हत्या मामले में दोषी कराररांची. एजेसी योगेश्वर मणि की अदालत में दहेज हत्या से संबंधित मामले में मो इसलाम अौर बबलू अंसारी नामक व्यक्ति को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. यह मामला डोरंडा थाना कांड संख्या 155/10 से संबंधित […]
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