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पूर्व डीएसइ व दो बीइइओ पर एफआइआर करने का आदेश

रांची: पलामू के पाटन प्रखंड के कोइरिया खुर्द स्थित नव प्राथमिक स्कूल में संचालित मध्याह्न् भोजन योजना में गड़बड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. शिक्षा विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा की गयी है. शिक्षा विभाग के सचिव को कृत कार्रवाई की रिपोर्ट तीन […]

रांची: पलामू के पाटन प्रखंड के कोइरिया खुर्द स्थित नव प्राथमिक स्कूल में संचालित मध्याह्न् भोजन योजना में गड़बड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. शिक्षा विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा की गयी है. शिक्षा विभाग के सचिव को कृत कार्रवाई की रिपोर्ट तीन माह के अंदर देने का निर्देश दिया गया. उक्त आदेश लोकायुक्त अमरेश्वर सहाय ने दी.

राजमोहन तिवारी की शिकायत पर सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया. लोकायुक्त के सचिव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पलामू के तत्कालीन डीएसइ अशोक कुमार झा, पाटन के तत्कालीन बीइइओ अरविंद कुमारी व बालेश्वर हरिजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने तथा विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. साथ ही तत्कालीन डीइओ राम यतन राम व बीइइओ कमलेश तिवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए कहा गया है.

शिकायतकर्ता ने 18 जनवरी 2011 को शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया था कि नव प्राथमिक विद्यालय कोइरिया खुर्द में 66 बच्चे नामांकित हैं. निरीक्षण के समय मात्र सात बच्चे उपस्थित पाये गये थे. उपस्थित बच्चे स्कूल के शिक्षकों के परिवार से संबंधित थे. जुलाई 2007 में उपायुक्त ने जांच करायी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. बाद में उप निदेशक स्तर पर भी मामले की जांच करायी गयी थी.

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