नगरपालिका की संवैधानिकता पर सुनवाई अब 20 जनवरी को संवाददाता, रांचीझारखंड हाई कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका की संवैधानिकता पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 जनवरी 2016 की अगली तिथि दी है़ याचिकाकर्ता, आदिवासी बुद्धजीवी मंच के अध्यक्ष प्रेमचंद मुरमू ने कहा कि चीफ जस्टिस ने मामले पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता बतायी है़ मुर्मू ने कहा कि संविधान की धारा 243 जेडसी -3 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका या नगर निगम के गठन के लिए सिर्फ संसद को ही कानून बनाने अथवा अपवादों व उपांतरणों के साथ इसके विस्तार का अधिकार है़ पर, अब तक संसद ने न इस विषय पर कोई कानून बनाया है और न ही इसका विस्तार किया है़ उनकी ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विनय गर्ग ने बहस की़
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नगरपालिका की संवैधानिकता पर सुनवाई अब 20 जनवरी को
नगरपालिका की संवैधानिकता पर सुनवाई अब 20 जनवरी को संवाददाता, रांचीझारखंड हाई कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका की संवैधानिकता पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 जनवरी 2016 की अगली तिथि दी है़ याचिकाकर्ता, आदिवासी बुद्धजीवी मंच के अध्यक्ष प्रेमचंद मुरमू ने कहा कि चीफ जस्टिस ने मामले पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता […]
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