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वीजी गोपाल हत्या मामले से योगेंद्र शर्मा बरी

वीजी गोपाल हत्या मामले से योगेंद्र शर्मा बरीकुणाल जैना, ललित चंद्र विश्वास व अमरेंद्र सिंह की याचिका खारिज, आजीवन कारावास की सजा बरकरार14 अक्तूबर 1993 को हुई थी हत्यागोलीबारी में चालक की भी हुई थी माैतसीबीआइ की विशेष अदालत ने सुनायी थी सजारांची : हाइकोर्ट ने गुरुवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के तत्कालीन अध्यक्ष वीजी […]

वीजी गोपाल हत्या मामले से योगेंद्र शर्मा बरीकुणाल जैना, ललित चंद्र विश्वास व अमरेंद्र सिंह की याचिका खारिज, आजीवन कारावास की सजा बरकरार14 अक्तूबर 1993 को हुई थी हत्यागोलीबारी में चालक की भी हुई थी माैतसीबीआइ की विशेष अदालत ने सुनायी थी सजारांची : हाइकोर्ट ने गुरुवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के तत्कालीन अध्यक्ष वीजी गोपाल हत्या मामले में दायर अपील याचिकाअों पर फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्ररसाद की खंडपीठ ने हत्या मामले से अपीलकर्ता योगेंद्र शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि सजायाफ्ता कुणाल जैना, ललित चंद्र विश्वास व अमरेंद्र सिंह की अपील याचिका को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा. सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता केपी देव उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि 14 अक्तूबर 1993 को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित यूनियन कार्यालय से निकलते समय अपराधियों ने अंधाधुध गोलीबारी कर अध्यक्ष वीजी गोपाल की हत्या कर दी. इस गोलीबारी में उनके गाड़ी के ड्राइवर मदन प्रसाद की भी माैत हो गयी थी. सरकार ने बाद में हत्याकांड की जांच सीबीआइ को साैंप दी. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश नुमान अली की अदालत ने आरोपियों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. आरोपियों की अोर से सजा को हाइकोर्ट में चुनाैती दी गयी थी.

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