इस आदेश को एक सितंबर से देश के हर राज्य में लागू किया जायेगा. ब्रिथिंग मशीन के जरीय नशे में वाहन चलाने वालों की ऑन स्पॉट जांच की जायेगी़
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नशे में वाहन चलाया तो लाइसेंस होगा रद्द
रांची : नशे में वाहन चलाने पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द किया जायेगा़ सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने ट्रैफिक कानून को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है़ नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर किसी भी व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया है. इस […]
रांची : नशे में वाहन चलाने पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द किया जायेगा़ सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने ट्रैफिक कानून को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है़ नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर किसी भी व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया है.
इस आदेश को एक सितंबर से देश के हर राज्य में लागू किया जायेगा. ब्रिथिंग मशीन के जरीय नशे में वाहन चलाने वालों की ऑन स्पॉट जांच की जायेगी़
केंद्र ने राज्यों को भेजा सरकुलर
केंद्र सरकार ने इस नियम का सरकुलर हर राज्य को भेज दिया है. इसमें नशे में वाहन चलाने के अलावा ट्रैफिक के कई ऐसे नियम है, जिसे सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया गया है. उन नियमों में चार पहिया वाहनों को चलाते समय सीट बेल्ट बांधना, दो पहिया वाहनों में अागे पीछे बैठे दोनों सवारों को हेलमेट पहनना, ट्रिपल राइड नहीं करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना, गति सीमा से अधिक वाहन नहीं चलाना, स्टंट नहीं करना सहित ट्रैफिक के कई नियम शामिल हैं. इसका उल्लंघन करने पर सख्ती से पेश आने के लिए हर राज्य की ट्रैफिक पुलिस व जिला प्रशासन को अादेश दिया गया है.
ट्रैफिक पुलिस तैयार
ट्रैफिक पुलिस सरकार के आदेश का पालन करने के लिए तैयार है. नशे में वाहन चलानेवालों के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास सात ब्रिथिंग मशीन है. ट्रैफिक पुलिस अभियान चला कर नशे में वाहन चलानेवालों पर कार्रवाई करेगी. इ-चालान से जुर्माना वसूलने का डाटा ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगा. इससे कार्रवाई करने में काफी आसानी होगी.
कार्तिक एस, ट्रैफिक एसपी
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